UP Birth Certificate Online Apply: यूपी जन्म प्रमाणपत्र यहांसे अप्लाई
जैसा कि जन्म प्रमाण पत्र का पंजीकरण करना एक बच्चे के अस्तित्व का एक आधिकारिक और स्थाई रिकॉर्ड होता है। जन्म और
मृत्यु अधिनियम 1969 कानून के तहत भारत में किसी भी बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र का होना अति आवश्यक होता है। आपको
पता होना चाहिए कि भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसी कई योजनाएं चालू की जाती हैं जिसमें बच्चों के आधिकारिक
अधिकारों के लिए कानूनी प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र कार्य करता है। इसलिए प्रत्येक माता-पिता को चाहिए कि अपने
बच्चे के जन्म होने के उपरांत 21 दिनों के अंदर नवजात शिशु के जन्म का पंजीकरण कर लेना चाहिए। निर्धारित समय के अंदर
पंजीकरण न होने की स्थिति में पेरेंट्स को अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है।
जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन सेवा दी गई है। आप आधिकारिक वेबसाइट crsorgi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।